गाजियाबाद। सीबीआई की विशेष अदालत ने आगरा के एक पेट्रोल पंप मालिक को लाइसेंस रद्द होने के बावजूद साजिश और धोखाधड़ी से पंप चलाने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है। जमानत पर बाहर पंप प्रबंधक के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पंप मालिक पर लाइसेंस निरस्त करने के बावजूद साल भर तक पंप चलाने, सरकारी विभाग समेत करीब 36 हजार लीटर तेल अवैध रुप से बेचने का आरोप सिद्ध हुआ।
सीबीआई कोर्ट से धोखाधड़ी के आरोपी पंप मालिक को 3 साल की सज़ा