प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जिला स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण एक सप्ताह में कराया जाए। वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ही लाभान्वित किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर वृद्धावस्था पेंशन के निराकरण में कहीं लापरवाही या शिथिलता पाई जाएगी तो वहां के जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
मंत्री शास्त्री ने बुधवार को यहां समाज कल्याण निदेशालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से करना सुनिश्चित करें और बैठक में योजनाओं की अद्यतन प्रगति के साथ उपस्थित हों। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से अवश्य लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के संबंध में कोई लाभार्थी आवेदन करता है तो उस पर समयानुसार कार्यवाही कराई जाए और लाभार्थी को सही जानकारी भी अवश्य प्रदान की जाये इसका भी ध्यान रखा जाए।
मंत्री शास्त्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि वृद्धावस्था पेंशन के लम्बित प्रकरण महराजगंज में 6549, बलिया में 5998, एटा में 1714, मऊ में 1357, औरैया में 1274, गोण्डा में 1211, इटावा में 861, महोबा में 783, प्रतापगढ़ में 584, फतेहपुर में 583 है। उन्होंने इनका शीघ्र ही निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये हैं। मंत्री शास्त्री ने बैठक में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण योजना (अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग), राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सहित अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।