बैंक प्रबंधक समेत चार को तीन साल कारावास

 गाजियाबाद सीबीआई की विशेष अदालत से 44 लाख रुपये के गबन मामले में प्रथमा बैंक मुरादाबाद के प्रबंधक समेत चार दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई। दोषियों पर आपराधिक षड्यंत्र रचकर फर्जी दस्तावेज से बैंक में खाता खुलवाने और लाभांश ( डिविडेंड) वारंट चुराकर भुगतान कराकर रुपये निकालने का आरोप था।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश जगदीश प्रसाद-5 की अदालत से मंगलवार को इस मामले में चार दोषियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। एक अभियुक्त बैंक प्रबंधक दिनेश कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। सीबीआई के लोक अभियोजक हरिमोहन ने बताया कि अभियुक्तों में बैंक के तत्कालीन प्रबंधक ललित कुमार चौहान व राजीव, संजीव व अमित कुमार है। हरिमोहन ने बताया कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मुरादाबाद की अलग-अलग शाखाओं के दो प्रबंधक दिनेश कुमार और ललित कुमार चौहान ने संजीव, राजीव तथा अमित कुमार से साठगांठ कर पूरा खेल किया। दोनों बैंककर्मी ने वर्ष 2005 में फर्जी दस्तावेज से उन लोगों के खाते खुलवाए। प्राइवेट कपंनियों के लाभांश वारंट चोरी कर भुगतान करा लिया।