निलंबित डॉ. कफील खान के खिलाफ दोबारा नहीं होगी विभागीय जांच, किए जा सकते हैं बहाल

 

निलंबित डॉ. कफील खान के खिलाफ दोबारा नहीं होगी विभागीय जांच, किए जा सकते हैं बहाल


प्रयागराज.
 गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई (Oxygen Supply) मामले में निलंबित चल रहे डॉ. कफील अहमद (Kafeel Ahmed) के खिलाफ अब दोबारा विभागीय जांच नहीं होगी. राज्य सरकार ने दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है. डॉ. कफील अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दाखिल कर अपने निलंबन को चुनौती दी है. इस पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ. कफील खान को बीते चार वर्षों से निलंबित क्यों रखा गया है. साथ ही जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया. इस मामले में अब दस अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

इसके जवाब में सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डॉ. कफील के खिलाफ 24 फरवरी, 2021 को दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है, और अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वो हाईकोर्ट के 29 जुलाई, 2021 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं. कोर्ट को सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा.

इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है. याचिका में कहा गया है कि याची सहित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी. इनमें से सात को बहाल कर दिया गया जबकि याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दोबारा जांच का आदेश दिया गया, और उसे अब तक निलंबित रखा गया है.