कोर्ट ने जारी किए आदेश, ग्राहकों से लस्सी पर नहीं वसूला जाएगा GST! फ्लेवर्ड मिल्क पर लगेगा इतना टैक्स

 


गुजरात अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (एएआर) ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें कि AAR ने दूघ उत्पाद लस्सी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से छूट देने की घोषणा की है। TOI में छपी एक खबर के मुताबिक, यह फैसला हाल ही में सामने आए एक ममाले को देखते हुए सुनाया गया है जिसमें वलसाड स्थित निर्माता और आपूर्तिकर्ता, संपूर्ण डेयरी और एग्रोटेक ने लागू जीएसटी दर को लेकर संपर्क किया था। आपको बता दें कि अब फ्लेवर्ड दूध  के लिए ग्राहकों को 12 फीसदी का टैक्स वसूला जाएगा।

लसाड स्थित डेयरी ने लस्सी को ब्रांड नाम एलन के तहत चार स्वादों में बेचती है, जिसमें सादा यानि की बिना चीनी या नमक मिलाए, जीरा के साथ नमकीन, चीनी के साथ मीठा स्ट्रॉबेरी और चीनी के साथ मीठा ब्लूबेरी शामिल है। इसको लेकर कंपनी ने जीएसटी अथॉरिटी से सवाल किया था कि क्या उनके ये प्रोडक्ट लस्सी के श्रेणी में आते हैं? क्या इनपर जीएसटी लगाया जाएगा क्योंकि लस्सी के पैकेज पर लिखा होता है कि वह टोंड मिल्क है और डेयरी बेस्ड फर्मेंटेड ड्रिंक है। एएआर बेंच ने कहा कि लस्सी की मुख्य सामग्री जो बनाई और बेची जा रही है, वह थी दही, पानी और मसाले की और यह फ्लेवर्ड मिल्क की क्लासिफकेशन से अलग है इसलिए लस्सी पर कोई भी जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। क्लासीफिकेशन के कारण लस्सी और फ्लेवर्ड मिल्क रको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। एएआर ने फैसला सुनाया कि माल को एचएसएन 040390 पर लस्सी के रूप में क्लासीफाई किया गया है और जीएसटी से छूट दी गई है।