उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा से फेडरेशन आफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग की


मुख्य सचिव से प्रदेश में लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग

साहिबाबादउत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें लिफ्ट लगी हैं। लिफ्ट लगाने के क्या मानक हो और उनके रखरखाव को लेकर कोई नियम नहीं है। रविवार को इंदिरापुरम के अरिहंत हार्मोनी सोसायटी में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा से फेडरेशन आफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग की।

फेडरेशन आफ एओए के संरक्षक आलोक कुमार का कहना है कि देश के 22 राज्यों में लिफ्ट एक्ट बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों में हजारों की संख्या में बहुमंजिला इमारतें हैं। प्रदेश में लिफ्ट एक्ट न होने के कारण बिल्डर खराब गुणवत्ता की लिफ्ट लगा देते हैं। लिफ्ट का सही से रख रखाव नहीं होता है। सामान ले जाने के लिए लिफ्ट नहीं लगाते हैं। आए दिन लिफ्ट गिरने या लिफ्ट में लोगों के फंसने की घटनाएं होती रहती है।

वर्ष 2015 में इन समस्याओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने लिफ्ट को लेकर नियम बनाने को कहा था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने नियमों का एक ड्राफ्ट बनाकर शासन को भेजा था लेकिन अभी तक प्रदेश में लिफ्ट एक्ट नहीं बना। रविवार को आलोक कुमार ने फेडरेशन की ओर से लिफ्ट एक्ट बनाने की मांग को लेकर मुख्य सचिव डीएस मिश्रा को ज्ञापन दिया। साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के लिए जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने की मांग की है। टूटी सड़कों से परेशानी का भी मुद्दा उठाया।