लखनऊ। कोरोना महामारी की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में लगभग बेअसर रही और योगी सरकार ने भी जनता को पूरी तरह राहत देने का निर्णय लिया है। संक्रमण से बचाव के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वह धीरे-धीरे खत्म कर दिए गए। अब अधिकांश प्रतिबंधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अब तक बंद चल रहे स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क आदि को खोलने की भी अनुमति दे दी है। साथ ही अब शादी-समारोहों में कितने भी लोग शामिल हो सकेंगे।
दरअसल कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग शमिल नहीं हो सकते थे, लेकिन अब शादी समारोह में लोगों के शामिल होने पर जो रोक लगी थी वह खत्म कर दी गई है, लेकिन इस बीच कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के थमने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को विभिन्न पाबंदियों से राहत देना शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे आम जनजीवन पुराने ढर्रे पर आ गया। इसी बीच तीसरी लहर ने दस्तक तो फिर कुछ सतर्कता बरती गई, लेकिन प्रतिबंधों को बढ़ाया नहीं गया। हां, कुछ गतिविधियों पर रोक जरूर बरकरार रही। गुरुवार को गृह विभाग जारी आदेश में उन्हें भी खत्म कर दिया गया।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में विभिन्न आदेशों के माध्यम से अधिकांश गतिविधियां पूर्ण रूप से शुरू कर दी गई हैं, लेकिन स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने और शादी-समारोह व अन्य आयोजनों में प्रतिबंध प्रभावी हैं।
चूंकि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में प्रभावी रूप से कमी हुई है, इसलिए निर्णय लिया गया है कि सभी स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क खुले रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसी तरह शादी-समारोह व अन्य आयोजनाें में बंद और खुले स्थानों पर परिसर की पूर्ण क्षमता के लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। हालांकि, मास्क की अनिवार्यता रहेगी और कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार सावधानियां भी बरतनी होंगी।