शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, निजी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं- नर्सरी केजी या कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीट ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित है।
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, निजी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं- नर्सरी केजी या कक्षा एक में 25 प्रतिशत सीट ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित है। आपको बता दें ईडब्ल्यूएस में वैसे बच्चे आते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है। डीजी श्रेणी में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के गैर क्रीमी लेयर, अनाथ और ट्रांसजेंडर और एचआईवी से प्रभावित या संक्रमित बच्चे आते हैं।
ईडब्ल्यूएस/ डीजी प्रवेश के लिए eduel.nic.in पर नजर बनाए रखें और अपडेट चेक करते रहें। एक स्कूल में ईडब्ल्यूएस/ डीजी श्रेणी के तहत सीटों की उपलब्धता की बात करें तो किसी स्कूल के प्रवेश स्तर की कक्षा में कुल सीटों का कम से कम 25 प्रतिशत होती हैं। दिल्ली के नीचे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए ईडब्ल्यूएस/ डीजी बच्चों के प्रवेश का ऑनलाइन प्रवेश कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम के ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
इनका कागजात की पड़ेगी आवश्यकता
राशन कार्ड में बच्चे के नाम वाले माता पिता के नाम से जारी राशन कार्ड।
बच्चे या उसके माता-पिता का अधिवास प्रमाण पत्र।
माता पिता मैं से किसी का वोटर आईडी कार्ड (ईपीआइसी)।
बिजली बिल/ एमटीएनएल टेलीफोन बिल/ पानी बिल।
सरकार द्वारा जारी माता-पिता और बच्चे का विशिष्ट पहचान पत्र (आधार)।
माता-पिता या बच्चे में से किसी के नाम से पासपोर्ट।
रेंट एग्रीमेंट पते का वैद्य प्रमाण नहीं है।
जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाणपत्र अधिनियम, 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र।
अस्पताल/ सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनमन) रजिस्टर रिकॉर्ड।
आंगनबाड़ी रिकॉर्ड।
माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे की उम्र की घोषणा।