दिल्ली की अदालत ने NSA अजीत डोभाल के आवास में घुसने की कोशिश करने वाले को जमानत दी

दिल्ली की अदालत ने NSA अजीत डोभाल के आवास में घुसने की कोशिश करने वाले को जमानत दी

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने यह कहते हुए शक्ति धर रेड्डी को जमानत दे दी कि अब और अधिक जांच के सिलसिले में उसे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश जैन ने कहा कि आरोपी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और वह 16 फरवरी से हिरासत में है।

अधिकारियों के अनुसार एनएसए के निवास पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल के जवानों ने वाहन को रोक दिया और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि ‘‘ जब इस व्यक्ति से कुछ सवाल किये गये थे तब वह उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं था। वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था।’’ आरोपी को बाद में पुलिस के हवाला कर दिया गया और उस पर भादंसं एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि ‘ऐसा जान पड़ता है कि आरोपी मानसिक रूप से रूग्ण’ है तथा अब और छानबीन की जरूरत नहीं है।