81 बिल्डरों ने की 500 करोड़ की स्टांप चोरी, बिना रजिस्ट्री कराए फ्लैट पर खरीदारों को दिया कब्जा

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141

इसका खुलासा स्टांप विभाग के हाल ही में कराए गए सर्वे में हुआ है। इसके बाद इन सभी बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द ही रजिस्ट्री कराकर स्टांप शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

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शहर में 81 बिल्डरों ने 500 करोड़ की स्टांप चोरी की है। यह चोरी बिना रजिस्ट्री कराए ही 26,143 फ्लैट पर खरीदारों को कब्जा देकर की गई है। इसका खुलासा स्टांप विभाग के हाल ही में कराए गए सर्वे में हुआ है। इसके बाद इन सभी बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वे जल्द ही रजिस्ट्री कराकर स्टांप शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।


बिना रजिस्ट्री के फ्लैट पर कब्जा देने का खेल लंबे समय से चल रहा है। सिर्फ निजी बिल्डर ही नहीं, आवास विकास और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भी बड़ी संख्या में संपत्तियों की रजिस्ट्री नहीं कराई है। इससे सरकार को स्टांप के रूप में राजस्व नहीं मिल पाया है। सर्वे के बाद स्टांप चोरी करने वाले सभी विभाग, संस्थाओं, निजी बिल्डरों और समितियों की सूची तैयार कर ली गई है। 
शहर में कुल 30 हजार से ज्यादा संपत्ति बिना रजिस्ट्री के बेची गई हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं में आवंटित 3398 संपत्तियों में भी 31 करोड़ से अधिक की स्टांप शुल्क राजस्व विभाग को नहीं मिला है।
राजनगर एक्सटेंशन में सबसे ज्यादा मामलेः शहर में स्टांप चोरी के सबसे ज्यादा मामले राजनगर एक्सटेंशन में मिले हैं। यहां करीब 180 करोड़ की स्टांप चोरी मिली है। कुल 15 फीसदी संपत्तियों की ही रजिस्ट्री कराई गई है। यहां करीब 40 से अधिक बिल्डरों ने अपार्टमेंट बनाए हैं। इनमें 7438 फ्लैट हैं। बिल्डरों ने मात्र 1118 फ्लैटों की ही रजिस्ट्री कराई है जबकि 80 फीसदी से अधिक फ्लैट बिक चुके हैं और उसमें लोग रह रहे हैं।
जीडीए ने सिर्फ 227 फ्लैट की रजिस्ट्री कराई : आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार योजना में 3500 फ्लैट बनाए जबकि रजिस्ट्री सिर्फ 697 की कराई गई। जीडीए ने पिछले कुछ सालों में जो 795 फ्लैट बनाए हैं, उनमें रजिस्ट्री महज 227 की कराई है। 
एफआईआर दर्ज कराएंगे
एआईजी स्टांप केके मिश्रा ने बताया कि सरकारी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को नोटिस भेज दिया गया है। बिल्डरों को नोटिस देकर कहा गया है कि रजिस्ट्री नहीं कराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सभी सर्किलों के उप निबंधक को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वह स्टांप चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें।