क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
पीयूसीसी न होने पर तीन माह कारावास, 10 हजार जुर्माना या दोना किया जा सकता है। साथ ही तीन महीने के लिए उनके लाइसेंस को अयोग्य करार दिया जाएगा।
परिवहन विभाग की तरफ से उन वाहनों का चालान किया जाएगा, जिनके प्रमाण पत्र की अवधि खत्म हो चुकी है। ऐसा न करने पर वाहन मालिकों पर मोटर चालक अधिनियम, 1980 की धारा 190 (2) के तहत चालान किया जाएगा। पीयूसीसी न होने पर तीन माह कारावास, 10 हजार जुर्माना या दोना किया जा सकता है। साथ ही तीन महीने के लिए उनके लाइसेंस को अयोग्य करार दिया जाएगा।
इस सूचना के मुताबिक एक साल से अधिक पुराने वाहन (इलेक्ट्रिक को छोड़कर) के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बार बार विभाग की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिहाज से जारी हिदायतों के बावजूद अभी भी हजारों वाहनों के प्रमाण पत्र की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा नहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसे सभी वाहन मालिकों को प्रमाण पत्र लेने को कहा है ताकि भविष्य में परेशानियों से बच सकें। विभाग की ओर से लगातार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई की जा रही है।