आफताब का अपहरण कर बंधक बनाकर पीटने के मामले में आरोपी को छह साल कैद की सजा, 12 हजार रुपये का अर्थदंड

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141



गाजियाबाद/मुरादनगर
। मुरादनगर में 2014 में आफताब का अपहरण कर बंधक बनाकर पीटने के मामले में आरोपी गुलहसन को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सोमवार को छह साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मुरादनगर के रहने वाले आफताब 27 अगस्त 2014 की रात भिक्कनपुर जा रहे थे। उसी दौरान उनकी बहन के जेठ गुलहसन ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उनका अपहरण कर लिया था। आरोपी मारूति वैन में उन्हें सुनसान इलाके में ले गए और 10 दिन तक कमरे में बंद कर पीटा। छह सितंबर 2014 को आरोपी उन्हें साहिबाबाद थाना क्षेत्र में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने पूछताछ के बाद आफताब के परिजनों को सूचना देकर उन्हें सुपुर्द कर दिया था। मामले में आफताब के भाई आरिफ ने गुलहसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुलहसन के छोटे भाई से आफताब की बहन की शादी हुई थी। दहेज की मांग के लिए वह उनकी बहन को परेशान करते थे। इसी मामले में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी मुकदमे को वापस लेने के लिए वह दबाव बना रहे थे। केस वापस न लेने पर गुलहसन वारदात को अंजाम दिया था।