क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
स्लैब घटी, छूट का दायरा बढ़ा
सिन्हा का कहना है कि अब छूट की स्लैब चार के बजाय सिर्फ तीन होंगी, लेकिन करदाताओं के लिए 20 प्रतिशत की छूट का दायरा बढ़ा दिया है। 30 सितंबर तक 20 प्रतिशत, एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत और एक दिसंबर से 31 जनवरी तक महज पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। पूर्व में एक से 30 सितंबर तक कर की अदायगी पर 15 प्रतिशत की ही छूट मिलती थी। इसलिए 30 सितंबर तक कर जमा नहीं कराया तो एक अक्टूबर से ही सीधे 10 प्रतिशत की छूट घट जाएगी।
अवकाश में भी करा सकेंगे भुगतान
डा. सिन्हा के मुताबिक कर का भुगतान नगर निगम के कार्यालय के साथ ही घर बैठे आनलाइन भी करा सकते हैं। आनलाइन भुगतान न करने वालों की सहूलियत के लिए अब अवकाश के दिन भी पांचों जोन के कार्यालय पर कर भुगतान की खिड़की खुली रहेगी, क्योंकि कई लोग कामकाजी दिनों में जोनल कार्यालय आने का समय नहीं निकाल पाते हैं।